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भारतीय संविधान भाग 2 - [ नागरिकता ] Indian constitution part 2 [ citizenship ]

 भारतीय संविधान भाग 2 - [ नागरिकता ]  [ अनुच्छेद 5-11 ]  .  भारत में नागरिकता [ ब्रिटेन के संविधान से ली है ]  . भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है  . भारत में नागरिकता पांच प्रकार की होती हैं  1 जन्म से  2 वंश परम्परा के आधार पे  3. पंजीकरण  4. देसी करण  5. भूमि अर्जित से Art. 5 संविधान के आरंभ से नागरिकता  Art.6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता  अ नुच्छेद 7 -   सवतंत्र के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले भारत वापस आगये तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी |  Art. 8 कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी  Art.9 

भारतीय संविधान भाग 1 [ part I of tha constitution of India ]

[ भाग I  संघ और राज्य क्षेत्र ] [ आर्टिकल 1 to 4 ]  आर्टिकल 1 . India यानी भारत राज्यों का संघ  होगा  आर्टिकल 2 . नए राज्यों में प्रवेश  नोट . प्रथम विदेशी राज्य सिक्कम को 36 वा संविधान संशोधन कर के 1975 को भारत में मिलाया  आर्टिकल 3 . नए राज्यों का गठन [ अर्थात राज्यों की सीमा, क्षेत्र, राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है ]  आर्टिकल 4 . आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बहार रखा गया है इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षेप नहीं कर सकता  भाग I समाप्त  Thanks for reading 

1833 के चार्टर एक्ट 1833 chattar act

 . इस अधिनियम के तहत, भारत में पहली बार एक भारतीय विधि आयोग बनाया गया .   इस अधिनियम के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया.  हालांकि, कंपनी ने चीन और चाय के व्यापार को जारी रखा.   . इस अधिनियम के तहत, ब्रिटिश संसद ने दास प्रथा को खत्म कर दिया.  .