भारतीय संविधान भाग 1 [ part I of tha constitution of India ]

[ भाग I संघ और राज्य क्षेत्र ]

[ आर्टिकल 1 to 4 ] 

आर्टिकल 1. India यानी भारत राज्यों का संघ

 होगा 

आर्टिकल 2. नए राज्यों में प्रवेश 

नोट . प्रथम विदेशी राज्य सिक्कम को 36 वा संविधान संशोधन कर के 1975 को भारत में मिलाया 

आर्टिकल 3. नए राज्यों का गठन [ अर्थात राज्यों की सीमा, क्षेत्र, राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है ] 

आर्टिकल 4. आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बहार रखा गया है इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षेप नहीं कर सकता 

भाग I समाप्त 

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