भारतीय संविधान भाग 1 [ part I of tha constitution of India ]
[ भाग I संघ और राज्य क्षेत्र ]
[ आर्टिकल 1 to 4 ]
आर्टिकल 1. India यानी भारत राज्यों का संघ
होगा
आर्टिकल 2. नए राज्यों में प्रवेश
नोट . प्रथम विदेशी राज्य सिक्कम को 36 वा संविधान संशोधन कर के 1975 को भारत में मिलाया
आर्टिकल 3. नए राज्यों का गठन [ अर्थात राज्यों की सीमा, क्षेत्र, राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है ]
आर्टिकल 4. आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बहार रखा गया है इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षेप नहीं कर सकता
भाग I समाप्त
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